जशपुरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रोहित व्यास ने रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) जिला जशपुर 19.02.2025 के पत्र अनुसार श्री जुनास खलखो, प्रधान पाठक, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कांसाबेल जिला-जशपुर (छ.ग.) को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के सुचारू संचालन हेतु पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई थी। लापरवाही बरतने के कारण हुए निलंबित दिनांक 19.02.2025 को स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट विद्यालय जशपुर में सामग्री वितरण के दौरान जुनास खलखो, प्रधान पाठक, नशे के हालत में पाये गये, जिसका मुलाहिजा कराया गया चिकित्सक द्वारा मुलाहिजा रिपोर्ट में ।सबवीवस बवउेनउचजपवद टीप किया गया है। श्री जुनास खलखो, प्रधान पाठक, ड्यूटी कर पाने के स्थिति में नहीं थे। श्री जुनास खलखो, प्रधान पाठक के द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, इस प्रकार इनका कार्य छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-23 के सर्वथा विपरीत है। अतएव छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कांसाबेल, जिला जशपुर में नियत किया जाता है।
निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने वाले व्याख्याता गणेश मंडल निलंबित
जशपुरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) मनोरा जिला जशपुर दिनांक 19.02.2025 द्वारा प्रस्तुत पत्र अनुसार श्री गणेश कुमार मण्डल, व्याख्याता विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी फरसाबहार जिला-जशपुर (छ.ग.) को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के सुचारू संचालन हेतु पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी लगाई थी। दिनांक 19.02.2025 को सामग्री वितरण के दौरान श्री गणेश कुमार मण्डल, व्याख्याता द्वारा नशे के हालत में पाये गये, जिसका मुलाहिजा कराया गया चिकित्सक द्वारा मुलाहिजा रिपोर्ट में ।सबवीवस बवउेनउचजपवद टीप किया गया है। श्री गणेश कुमार मण्डल, ड्यूटी कर पाने के स्थिति में नही थे। श्री गणेश कुमार मण्डल, व्याख्याता के द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, इस प्रकार इनका कार्य छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-23 के सर्वथा विपरीत है। अतएव छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कांसाबेल, जिला जशपुर में नियत किया जाता है।
निर्वाचन में लापरवाही बरतने वाले पटवारी विजय श्रीवास्तव को कलेक्टर ने किया निलंबित
जशपुरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रोहित व्यास ने रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) फरसाबहार जिला जशपुर द्वारा के प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, पटवारी तहसील फरसाबहार, जिला-जशपुर को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के सुचारू संचालन हेतु मतदाता सूची की हार्ड कॉपी तैयार करने हेतु ड्यूटी लगाई गई थी। परन्तु उनके द्वारा सक्षम अधिकारी के बिना पूर्व अनुमति के अनधिकृत रूप से दिनांक 02.12.2024 से दिनांक 10.02.2025 तक (कुल 70 दिन) अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित थे। रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) फरसाबहार जिला जशपुर के द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 10.02.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, इनका इस प्रकार कृत्य छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 एवं 07 के सर्वथा विपरीत है। श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, पटवारी तहसील कार्यालय फरसाबहार का उक्त कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। अत: तत्काल कठोर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।अतएव छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसाबहार जिला जशपुर में नियत किया जाता है।
जिला पंचायत सीईओ ने तमता के ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
जशपुरनगर। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार ने पत्थलगांव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव तमता श्री दिनेश कलिहारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। रिटर्निंग ऑफिसर (पंचा. निर्वा.) पत्थलगांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव तमता श्री दिनेश कलिहारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 हेतु सेक्टर अधिकारी द्वारा पंचायत मुख्यालय में विजिट करने पर बगैर किसी पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाचन कार्य बाधित हुआ है। इस प्रकार श्री कलिहारी, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतना एवं उच्चाधिकारियों के दिये गये आदेशों-निर्देशों का अवहेलना किया गया है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम – 03 तथा छ0ग0 ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3 एवं 4 के विपरीत है। जिस हेतु जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत सचिव तमता श्री दिनशे कलिहारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय पत्थलगांव निर्धारित किया है। निलंबन अवधि में श्री कलिहारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
निर्वाचन में लापरवाही बरतने वाले पीठासीन अधिकारी व प्रधान पाठक निलंबित
