रायगढ़। 14 वर्ष की बालिका से छेड़छाड के मामले में फास्ट टे्रक स्पेशल कोर्ट ने आज आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडि़ता 14 वर्ष की बालिका ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 30 अक्टूबर की सुबह 5 बजे वह बाथरूम करने घर के बाहर गयी थी, तभी उसके मोहल्ले का लडक़ा शनि चौहान पिता अर्जुन चौहान 20 साल उससे छेड़छाड करने लगा और पकडऩे लगा। पीडिता के द्वारा विरोध करने और चिल्लाने पर उसके चाचा जब मौके पर पहुंचे तो आरोपी पीडि़ता को धक्का देकर वहां से फरार हो गया। पीडि़ता की आवाज सुनकर आस-पास के रहने वाले भी आये और पीडि़ता तथा उसके परिजनों से मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में करने की सलाह दी। जिसके बाद पीडि़ता अपने पिता को लेकर थाने पहुंची। पीडिता की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर थाना सिटी कोतवाली रायगढ में धारा 354 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 12 अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 पंजीबद्ध कर प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन रहने के दौरान फास्ट टेऊक स्पेशल कोर्ट में पहुंचा जहां दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात फास्ट टे्रक स्पेशल कोर्ट की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने आरोपी को दोष सिद्ध मानते हुए अलग-अलग धाराओं में तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच-पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अदालत के निर्णय में आरोपी के द्वारा जुर्माना न पटाने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताने की व्यवस्था की गई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।