भिलाईनगर। आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग आरटीआई विंग प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिग, प्रदेश सचिव के. ज्योति तथा पुर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉ एस.के अग्रवाल वैशालीनगर विधानसभा अध्यक्ष हरचरण सिग भिलाई नगर विधानसभा अध्यक्ष जसप्रीत सिग, धर्मेंद्र चौधरी, बलविंदर सिंह, कमल कुमार दुबे की उपस्थिति में एक पत्रकार वार्ता की गई।जिसमें स्मृति ग्रह निर्माण सहकारी संस्था के द्वारा ओपन स्पेस की जमीन को कोर्ट को गुमराह कर बेचने के विषय पर हुई शिकायत तथा उसके साथ कुछ नए तथ्यों से मिडिया क़ो अवगत कराया गया।। संदीप अग्रवाल पिता स्व. ए के अग्रवाल स्मृति ग्रह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा प्रताडित किया गया एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना हक न्याय पाने के लिए 21 वर्षों से न्यायालय के धक्के खा रहा है। संदीप अग्रवाल ने दिनांक 03/02/2003 में स्मृति ग्रह निर्माण सहकारी संस्था से एक प्लाट खरीदा जिसकी रजिस्ट्री संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय ने संस्था के अध्यक्ष की हैसियत से की। और अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय ने ही दिनांक 30/5/2005 में उक्त प्लाट को बल्लु सिग ठाकुर का बेच दिया। बल्लु सिग ठाकुर वर्तमान में संस्था में डायरेक्टर के पद पर है। सदीप अग्रवाल ने अपने प्लाट के लिए लडाई लडी धोखाधडी का प्रकरण भी दर्ज हुआ। वर्ष 2019 तक अपने हक की लडाई लडने के सफर में में नेशनल लोक अदालत ने संस्था को पीडित संदीप अग्रवाल को 49,60,800 लाख रूपए देने के आर्डर पारित किया। दिनांक 29/3/2023 को संस्था ने तृप्ति सुपर बाजार को 70 लाख रूपए में 90 साल की लीज पर बेचा फिर भी आज दिनांक तक संदीप अग्रवाल को न पैसे मिले और न ही जमीन मिली। संदीप अग्रवाल ने फिर कोर्ट में से केस लगाया जिसमें कोर्ट ने वर्तमान संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे से कहा कि आप सदीप अग्रवाल को जमीन दो या पैसे दो। जिसपर संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे ने कोर्ट से कहा कि खसरा नंबर 434/1 जो कि 4860 वर्गफीट जमीन है। उसे बेचकर हम पैसे देते हैं। जबकि उक्त जमीन ओपन स्पेस के लिए सुरक्षित थी। उक्त जमीन को कोर्ट ने दिनांक 24.3.2023 कुर्क कर बेचने की कार्यवाही शुरू की उक्त जमीन पर लगे कोर्ट की सूचना बोर्ड के माध्यम से मेहरबान सिग को जानकारी मिली कि निगम के द्वारा संस्था के जिन खसरा नंबर की जमीन की खरीदी बिकी पर अखबार में विज्ञापन देकर रोक लगाई गई है। उक्त खसरा नंबर उस बोर्ड में लिखा हुआ है। जिसे संस्था के वर्तमान अध्यक्ष राजीव चौबे कोर्ट को गुमराह कर बेच रहे है। मेहरबान सिंग ने 26.6.2023 को आवेदन के माध्यम से भिलाई नगर निगम आयुक्त दुर्ग सहकारिता विभाग, तथा न्यायालय के संज्ञान में लाया कि निगम के द्वारा उक्त जमीन की खरीदी पर रोक के तथ्य को अध्यक्ष राजीव चौबे ने छिपाया है। जिसपर कोर्ट ने नोटिस के माध्यम से मेहरबान सिग को बुलाकर स्थिति की जानकारी ली और मिलाई निगम आयुक्त ने भी पजीयक को उक्त जमीन का पंजीयन न करने का पत्र लिखा और पीडित संदीप अग्रवाल ने संस्था की संपति की जाच के लिए कोर्ट में आवेदन दिया। उक्त आवेदन पर न्यायालय ने संस्था को अपनी संपति की जानकारी देने के लिए कहा जिसके विरूद्ध संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे ने हाईकोर्ट याचिका दायर की जहां पर संस्था ने कहा कि संपति की निलामी में कोई कानूनी बाधा नहीं है। संस्था ने हाईकोर्ट में उक्त जमीन को बेचने देने के लिए कई तर्क दिए लेकिन हाईकोर्ट को यह नहीं बताया कि अनुमोदित मानचित्र में उक्त जमीन ओपन स्पेस है। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि क्योंकि संस्था वर्ष 2019 के समझौते का पालन करने में विफल रही है। उक्त संस्था के पद अधिकारी विवेक पुर्ण तरीके से काम नही कर रहे है। समझौते को 5 वर्ष बीत चुके है।अपनी संपति की जाचं करने में भी आपत्ति उठा रहे है।इसिलए संस्था की याचिका को खारिज कर 25 हजार रूपए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग में 21 दिन के अदर जमा करने का आदेश किया। इस प्रकार से हमने ओपन स्पेस की जमीन को बिकने से बचाया निगम पहले ही बता चुका है कि संस्था सडक नाली खुली भुमि की जमीन बेच चुकी है।