रायपुर। स्पा सेंटर के मालिक को रेप केस में उम्र कैद की सजा हुई है। जानकारी के मुताबिक अपराधी अभिषेक साहू ने अपने स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती की ड्रिंक में नशीली दवाइयां मिलाकर उसका रेप किया था। रेप पीडि़ता ने बताया था कि 29 जुलाई 2023 को कटोरा तालाब स्थित एक स्पा सेंटर में काम मांगने गई थी। सेंटर के मालिक अभिषेक साहू ने उसे 10 हजार सैलरी देने की बात कही। इस पर वह तैयार हो गई और काम शुरू कर दिया। स्पा सेंटर में रात 10 बजे तक ग्राहक थे। एक रात काम खत्म होने में बहुत देर हो गई। देर रात अकेले घर जाना मुश्किल था। अपनी समस्या पीडि़ता ने अभिषेक को बताई। इसके बाद अभिषेक उसे घुमाने और खाने-पीने के बहाने होटल के कमरे में लेकर गया। यहां उसने उसकी कोल्ड ड्रिंक नशे की गोली मिला दी। ड्रिंक पीने के बाद पीडि़ता को नींद आ गई। इसके बाद आरोपी ने पीडि़ता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। अगले दिन सुबह जब पीडि़ता को होश आया तब उसने विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने पीडि़ता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद पीडि़ता ने अनुसूचित जाति थाने में शिकायत दी थी। जिसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।