रायगढ़। शराब पीकर स्कूल आने वाले बाबू के खिलाफ प्राचार्य द्वारा थाने में शिकायत करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को संज्ञान लिया और सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ लोकेश राज को निलंबित कर दिया है।
लोकेश राज सहायक रोड 03 शासकीय हाई स्कूल कुजारा विकास खण्ड लैलूंगा वर्तमान में कार्यरत सस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हालाहुली विकास द्वारा 24 सितंबर को सस्था में शराब पीकर आने के कारण प्राचार्य द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना खरसिया में रिपोर्ट दर्ज किया जाकर उनका डाक्टरी मुलाहिजा कराया गया।
डाक्टर मुलाहिजा में लोकेश राज के मुह से शराब की गंध आने की पुष्टि होना पाया गया। लोकेश राज द्वारा किया गया कृत्य छ.ग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के विपरित होकर छ.ग. सिविल सेवा आचरण 1966 के नियमों के तहत दण्डनीय है। उक्त कृत्य के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी लैलूंगा नियत किया गया है। निलबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।