रायगढ़। उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले में स्थापित कारखानों में घटित दुर्घटनाओं एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत कारखानों में निरीक्षण/ जांच कर पाये गये उल्लंघन हेतु कारखाना मेसर्स रूपणाधाम स्टील प्रा.लि., ग्राम-सराईपाली के विरूद्ध 3 जुलाई 2024, मेसर्स अंजनी स्टील लिमिटेड, ग्राम-उजवलपुर, मेसर्स एमएसपी स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम व पोस्ट-जामगांव, मेसर्स राधेश गोविंद स्टील एण्ड एलॉयज प्रा.लि., 102, ओपी जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क पूंजीपथरा, मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, यूनिट-2, खरसिया रोड रायगढ़, मेसर्स स्पेशल ब्लॉस्ट लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली के विरूद्ध 9 जुलाई एवं मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा.लि, ग्राम-सराईपाली के विरूद्ध 19 जुलाई से 23 जुलाई 2024 को आपराधिक प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया गया है।