रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को मेरठ कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। टुटेजा के साथ ही कोर्ट ने अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी को भी 29 जुलाई तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। दोनों को यूपी एसटीएफ ने कोर्ट में पेश किया था। रायपुर पुलिस अनिल टुटेजा को शनिवार रात मेरठ लेकर रवाना हुई थी। टुटेजा के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश में नकली होलोग्राम मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद मेरठ कोर्ट ने उसकी पेशी का वारंट जारी किया था। दूसरी ओर नकली होलोग्राम सप्लाई मामले में ईओडब्लू ने चार आरोपियों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। इनमें दीपक दुआरी, अमित सिंह, अनुराग द्विवेदी और प्रिज्म होलोग्राम कंपनी के स्टेट हेड दिलीप पांडे शामिल हैं। चारों आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर सौंप दिया।
एफआईआर खारिज करने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आवेदन
नकली होलोग्राम मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आवेदन दिया है। इसमें नोएडा के कासना थाने में दर्ज स्नढ्ढक्र को चैलेंज किया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले की जांच कर रही श्वष्ठ के डिप्टी डायरेक्टर ने जुलाई 2023 को नकली होलोग्राम मामले में नोएडा में स्नढ्ढक्र दर्ज कराई थी। इस केस की जांच यूपी स्ञ्जस्न कर रही है। एफआईआर में आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर, रिटायर्ड ढ्ढ्रस् अनिल टुटेजा और आबकारी विभाग के तत्कालीन आयुक्त रहे निरंदन दास और होलोग्राम सप्लाई करने वाली प्रिज्म कंपनी के डायरेक्टर विधु गुप्ता का नाम शामिल है।
तीन साल तक हर महीने 400 ट्रक अवैध शराब बेची
इन दुकानों पर गैंग के कर्मचारी रहते थे। जो अवैध शराब को असली शराब के साथ बेच देते। इसका पैसा अलग से इक_ा करते। अवैध शराब से आया पैसा गैंग सदस्य अलग से कलेक्ट करते। इसके बाद पैसे को बड़े अधिकारियों के पास पहुंचाया जाता। गैंग में शामिल सभी सदस्यों का कमीशन फिक्स था। 2019 से 2022 तक हर महीने 400 ट्रक की अवैध शराब की सप्लाई की गई।
इन्हें भी बनाया गया आरोपी
जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में ईडी ने नोएडा के कासना थाने में तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी और तत्कालीन सचिव इंडस्ट्रीज निलंबित ढ्ढ्रस् अनिल टुटेजा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इनके अलावा क्क॥स्स्न के डायरेक्टर विधु गुप्ता के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 484, 120बी आईपीसी और 7/13.7 (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
पहले जानिए क्या है नकली होलोग्राम केस
स्नढ्ढक्र के मुताबिक, नोएडा स्थित क्क॥स्स्न नाम की कंपनी को टेंडर मिला था। यह टेंडर छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने होलोग्राम की आपूर्ति करने के लिए अवैध रूप से दिया गया। कंपनी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी। आरोप है कि, आबकारी विभाग के विशेष सचिव ्रक्क त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी कमिश्नर निरंजन दास, तत्कालीन आईएएस अनिल टुटेजा ने टेंडर के लिए उसकी शर्तों में संशोधन किया। बदले में कंपनी के मालिक विधु गुप्ता से प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकानों से अवैध देसी शराब की बोतल बेचने के लिए बेहिसाब डूप्लीकेट होलोग्राम लिए गए। ईडी के मुताबिक, नोएडा स्थित कंपनी के डायरेक्टर विधु गुप्ता ने अपने बयान में डुप्लीकेट होलोग्राम छापने की बात स्वीकारी है। वह उत्पाद शुल्क कार्यालय छत्तीसगढ़ को मूल होलोग्राम की आपूर्ति की, जिसमें उनके अंत में सीरियल नंबर डाले गए थे। ईडी के मुताबिक, नोएडा स्थित कंपनी के डायरेक्टर विधु गुप्ता ने अपने बयान में डुप्लीकेट होलोग्राम छापने की बात स्वीकारी है। वह उत्पाद शुल्क कार्यालय छत्तीसगढ़ को मूल होलोग्राम की आपूर्ति की, जिसमें उनके अंत में सीरियल नंबर डाले गए थे।
फर्जी ट्रांजिट पास से होती थी सप्लाई
टेंडर मिलने के बाद विधु गुप्ता डूप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ के सक्रिय सिंडिकेट को करने लगा। यह सप्लाई ष्टस्रूष्टरु के तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी के निर्देश पर हुई। सिंडिकेट के सदस्य डूप्लीकेट होलोग्राम को विधु गुप्ता से लेकर सीधे तीनों शराब निर्माता कंपनियों को पहुंचा देते थे। भाटिया वाइन एंड मर्चेट प्राइवेट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज और वेलकम डिस्टलरीज में होलोग्राम को अवैध शराब की बोतलों पर चिपकाया जाता था। इसके बाद फर्जी ट्रांजिट पास के साथ ष्टस्रूष्टरु की दुकानों तक पहुंचाया जाता था। फर्जी ट्रांजिट पास का काम छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से होता था।
नकली होलोग्राम : रिटायर्ड आईएएस टुटेजा सहित ढेबर-त्रिपाठी को जेल
तीनों मेरठ कोर्ट में पेश, प्रिज्म कंपनी स्टेट हेड सहित 4 आरोपी रिमांड पर
