रायगढ़। जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाली में स्थापित विनायिका स्टील एण्ड आयरन लिमिटेड के द्वारा शासकीय नजूल भूमि पर कब्जा कर बाण्ड्रीवाल निर्माण करने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीण की शिकायत पर तहसीलदार ने इस मामले में स्थगन आदेश जारी किया है तथा क्षेत्र के हल्का पटवारी को स्थल का निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के रायगढ़ तहसील के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाली निवासी एक ग्रामीण गुहा पिता एतवार सिंह के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ को अपने क्षेत्र में शासकीय भूमि पर निजी कंपनी के द्वारा बाउण्ड्रीवाल निर्माण करने के लिये बेजा कब्जा कर निर्माण कार्य करने की शिकायत करते हुए स्थगन आदेश जारी करने की मांग की गई थी। आवेदक की ओर से कहा गया था कि ग्राम पाली में उसके भूमि स्वामी हक की जमीन है जिसका खसरा नं. 31?1 व रकबा 2.185 है। इसी से लगा हुआ शासकीय भूमि जिसका खसरा नंबर 32?2 है, उक्त भूमि पर क्षेत्र में संचालित विनायिका स्टील एण्ड आयरन के प्रो. सुरेश अग्रवाल व रजत अग्रवाल के द्वारा जबरन कब्जा करने की नियत से गड्ढा खुदवाकर गिट्टी बालू व अन्य निर्माण सामग्री एकत्रित की गई है। आवेदक के द्वारा उक्त शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत करते हुए स्थगन आदेश की मांग की गई थी जिस पर प्रारंभिक मुआयने में अवैध कब्जा करने की पुष्टि होनें के बाद तहसीलदार न्यायालय ने इस मामले में संबंधित कंपनी के निदेशकों को 26 जून तक के लिये स्थगन आदेश जारी करते हुए आगामी 26 जून को नियत पेशी में स्वयं अथवा वकील के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है तथा जवाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तहसीलदार न्यायालय ने आज इस आशय का स्थगन आदेश जारी करते हुए थाना पूंजीपथरा को वस्तु स्थिति का अवलोकन कर जानकारी प्रस्तुत करने तथा क्षेत्र के हल्का पटवारी को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया है।