रायगढ़। घर से शराब पीने के लिये निकली महिला की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी की अदालत ने आज आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 30 दिसंबर 2018 की शाम 6 बजे मृतका शराब पीने जाने के नाम से घर से निकली थी जो रात भर घर नही लौटी। वह पहले भी कभी-कभी रात को घर नही आती थी और अपने परिचित के घर में रूक जाती थी इसलिये परिजनों ने रात में उसकी खोजबीन नही की। दूसरे दिन सुबह मृतका के घर नही आने के बाद उसकी बेटी कु. सरस्वती सिदार अपने अन्य परिजनों के साथ उसकी खोजबीन शुरू कर दी तब अभियुक्त माधव यादव से उन्हें पता चला कि मृतका बालसमुंद रेलवे लाइन किनारे मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जिसके बाद मृतका के शव को अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम कराने पर पता चला कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मृतका की हत्या की गई है। इस मामले में मृतका की पुत्री सरस्वती सिदार के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोपी माधव यादव पर मृतका के साथ हत्या के पूर्व अनाचार किये जाने का भी आरोप अपने अभी कथन में लगाया गया आरोप के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पीएम रिपोर्ट के आधार पर जेल भेज दिया था। इस मामले में विद्वान न्यायाधीश जगदीश राम की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी माधव यादव पिता छबिको यादव पडिगांव पुसौर को जहां एक तरफ धारा 376 के आरोप से दोष मुक्त कर दिया वहीं धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व पांच सौ रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 201 के तहत सात वर्ष कारावास व पांच सौ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड न पटाने पर आरोपी को दोनों धाराओं के लिये अलग-अलग 6-6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतान की व्यवस्था दी गई है। निर्णय में दोनों सजाए साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरिलाल पटेल ने पैरवी की।
महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
एफटीसी कोर्ट ने सुनाई सजा
