पुसौर के कोतमरा गांव में हो रहा था अवैध खननरायगढ़। जिले में बोर खनन पर 10 मई से 15 जुलाई तक कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आदेश जारी कर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस अवधि में बोर खनन करने के लिए संबंधित एसडीएम से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है, बिना अनुमति के बोर खनन पर कार्यवाही किया जाएगा। इसी क्रम में पुसौर तहसील के कोतमरा गांव में बिना अनुमति के अवैध बोर खनन कर रही दो गाडिय़ों को आज एसडीएम रायगढ़ के मार्गदर्शन में राजस्व अमले द्वारा जप्त किया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम रायगढ़ श्री प्रवीण तिवारी ने बताया कि तहसील पुसौर के कोतमरा गांव में बिना अनुमति के अवैध बोर खनन किया जा रहा था। मौके में सालिकराम बोर वेल बसना जिला महासमुन्द छ.ग. के द्वारा ग्राम त्रिभौना तहसील पुसौर के बंशीधर प्रधान को अपना ट्रक एवं सहायक ट्रक को किराये में दिया जाना ज्ञात हुआ। उक्त दोनो बोर वेल यंत्र को मौके में मोहरमती सिदार के भूमि में बोर खनन करते पाया गया है। मौके में किसान तथा बोर वेल संचालक के द्वारा बोर खनन के संबंध में किसी प्रकार के अनुमति संबंधी दस्तावेज उलब्ध नही होना बताये जाने पर उक्त दोनो ट्रकध्बोर वेल यंत्र को थाना पुसौर के सुपुर्द में सौपा गया। जिसपर नियमानुसार कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भेजा गया।