रायपुर। भगवान श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के लोग अब हर हफ्ते अयोध्या जा सकेंगे। पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की मौजूदगी में पर्यटन मंडल और आईआरसीटीसी के बीच रूश हुआ है। करार में तय हुआ है कि स्पेशल ट्रेन चलाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को रेलवे अयोध्या जाने की सुविधा देगा। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक विशेष ट्रेन अब हर सप्ताह चलेगी। 12 कोच वाली इस ट्रेन में एक बार में करीब 850 श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा सकेंगे। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन 5 मार्च से शुरू होने जा रहा है।
तेजी से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार बड़ी तेजी से मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा। जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया कि एमओयू हस्ताक्षर होने के बाद 5 मार्च से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों का दल भी रहेगा। यह रूश 3 साल के लिए किया गया है जिसे 2 साल बढ़ाया भी जा सकता है।
योजना की गाइडलाइन, लॉटरी से सिलेक्शन
छत्तीसगढ़ में श्रीरामलला दर्शन योजना को बेहतर ढंग से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस यात्रा में सफर करने के लिए यात्री लॉटरी के जरिए चुने जाएंगे। सरकार की ओर से योजना के लिए पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नियम के मुताबिक पति-पत्नी में से किसी एक का नाम चुना जाता है, तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदन करते समय ही यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी यात्रा करने का इच्छुक है। ऐसी स्थिति में जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के साथ ही देना होगा।
क्या है आवेदन की प्रक्रिया
श्रीराम लला दर्शन योजना के लिए आवेदन ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) में देना होगा। आवेदन के साथ रंगीन फोटो के साथ ही पहचान और निवास की जानकारी के लिए राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड देना होगा। आवेदक को किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम और जानकारी देनी होगी, जिनसे आपात स्थिति में संपर्क किया जा सके। इनमें से एक का मोबाइल नंबर देना होगा। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय, योजना के लिए इच्छुक आवेदकों की सूची कलेक्टर को प्रेषित करेंगे।